UP Police Character Certificate : जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि Police Character Certificate के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के पुलिस रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। अब प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस वेरीफिकेशन चलित प्रमाण पत्र को बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन चलित प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध की गई है। ये प्रमाण पत्र पुलिस ऑफिसर एवं गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाता है। प्रदेश के कोई भी इच्छुक नागरिक घर बैठे उत्तर प्रदेश पुलिस वेरिफिकेशन चलित प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन हेतु उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जहां से आप बहुत ही आसानी से पुलिस कैरक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आज हम आपको इस आर्टिकल में UP Police Character Certificate से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करेंगे तो आप इस आर्टिकल को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर पढ़ें। ताकि आप भी इस आर्टिकल की सहायता से UP Police Character Certificate के बारे में पूरी जानकारी जान सके और बना सके इसका लाभ फायदा उठा सके।
UP Police Character Certificate 2024
उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से संबंधित सेवाओं को नागरिक तक बहुत ही आसानी से पहुंचने के लिए एवं सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध की गई है। UP Police Character Certificate वो डॉक्यूमेंट होता है। जिसमें यह जानकारी सत्यापित होती है कि इस व्यक्ति के नाम से आज तक कोई भी अपराध नहीं किया गया है। या प्रमाण पत्र व्यक्ति की पहचान और उसके चरित्र को सत्यापित करने के लिए जरूरी दस्तावेज होता है। इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता विदेश में शिक्षा ग्रहण करने , पासपोर्ट बनवाने एवं विदेशों में जॉब करने के लिए होती है। इसके साथ ही कई कामों में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
Police Character Certificate में व्यक्ति के चलत से जुड़ी जानकारी को स्पष्ट किया जाता है। जिससे पता चलता है कि व्यक्ति के नाम पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है या कोई FIR दर्ज नहीं तो है। इसके अलावा और भी जानकारी शामिल होती है। बता दें कि पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र की अवधि 6 महीने या फिर 1 साल तक मान्य होती है। अभी पूरी होने के बाद इसके लिए दोबारा से आवेदन किया जाता है। अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पढ़ना जारी रखें।
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UP Police Character Certificate – Overview
आर्टिकल का नाम | UP Police Character Certificate |
संबंधित विभाग | नागरिक पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
प्रदेश | उत्तर प्रदेश |
वर्ष | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://uppolice.gov.in/ |
उत्तर प्रदेश पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र के लाभ
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र के निम्न लाभ हैं। जो कुछ इस प्रकार है-
- पुलिस वेरिफिकेशन चलित प्रमाण पत्र यूपी के लिए अब नागरिक को किसी भी विभाग में जाने की जरूरत नहीं होगी।
- अब घर बैठे ही उम्मीदवार बिना किसी समस्या के ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत आसानी से UP Police Character Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश पुलिस चलित प्रमाण पत्र का प्रयोग लाभार्थी डॉक्यूमेंट के रूप में भी कर सकते हैं।
- ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होने से नागरिक को पुलिस विभाग से संबंधित सेवाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो सकेगा।
- UP Police Character Certificate का प्रयोग विदेशी यात्रा के लिए किया जाता है।
- यह नागरिक का जरूरी दस्तावेज होता है जिसमें उसके चरित्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है।
- ये एक कानूनी दस्तावेज होता है। जिसे ADM एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है।
- यदि अगर कोई व्यक्ति किराए पर कमरा लेता है तो उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन चलित प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है।
- ऑनलाइन आवेदन करने की 15 दिनों के अंदर ही अपना पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- बैंक में जॉब प्राप्त करने के लिए भी पुलिस कैरक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है।
- चलित प्रमाण पत्र पुलिस द्वारा प्रमाणित होने के बाद आपके चलित प्रमाण पत्र साबित हो जाता है कि आपने कोई भी गैर कानूनी कार्य या अपराध नहीं किया है।
UP Police Character Certificate के लिए जरूरी दस्तावेज
हम आपके जानकारी के लिए बता दे कि यदि अगर आप भी यूपी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाहती है तो नीचे दी गई दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है।
- आवेदक आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- ग्राम प्रधान का चरित्र प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
यूपी पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आपको बता दे कि यदि अगर आप भी यूपी पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए प्रक्रिया को फॉलो करके बहुत ही आसानी से आवेदन करके बना सकते हैं।
- UP Police Character Certificate बनवाने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- अब इस होम पेज पर आपको Citizen Service के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अब आपको Character Certificate के विकल्प क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अब आपको नए पेज पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने हेतु आपको उपयोगकर्ता का नाम , पासवर्ड और दिया गया कैप्चा कोड को भरना होगा।
- इसके बाद अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जिसमें मांगी गई जानकारी को सही सही भरना होगा।
- इसके बाद मांगे गए सभी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- इसके साथी आवेदन करने हेतु शुल्क राशि का भुगतान करके आवेदन फार्म को सबमिट करना होगा।
- इस तरह से आपकी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।
- आपके आवेदन फार्म का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 10 से 15 दिनों के अंदर आपका चरित्र सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
- इसके लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको Citizen Service के सेक्शन में जा कर Tenant/Tenant PG Verification Required विकल्प क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- अब इस पेज में आपको उपयोगकर्ता का नाम , पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा।
- इसके बाद अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको क्लिक ऑन कैरेक्टर वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अब आपको अपने स्टेट या जिला का चयन करके एप्लीकेशन नंबर भरना होगा।
- अंत में अब आपको स्टेटस चेक के विकल्प क्लिक करना होगा। जिसके बाद स्टेटस खुल कर आ जाएगा।
- इस तरह आप बहुत ही आसानी से आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- यूपी पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र हेतु ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पुलिस कार्यालय या पुलिस अधिकारी के पास जाना होगा।
- इसके बाद वहाँ पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद इसमें पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- इसके बाद इस आवेदन फार्म के साथ मांगे दस्तावेज को अटैच करना होगा।
- अब आपको इस आवेदन फार्म को वापस वहीं पर जमा कर देना होगा जहां से अपने प्राप्त किया था।
- आपके दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र बनकर आ जाएगा। जिसे लेने के लिए आपको पुलिस ऑफिस जाना होगा।
निष्कर्ष
आज के इस आर्टिकल में हमने आपको UP Police Character Certificate के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यदि अगर फिर भी कुछ पूछना या जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को यह आर्टिकल पसंद आया है तो Like And Share करें। इस आर्टिकल को शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ने के लिए धन्यवाद!
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FAQ’S – UP Police Character Certificate
सबसे पहले अपने नजदीकी थाने या पुलिसस स्टेशन में संपर्क करें। जिले के पुलिस अधिकारी से करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के बारे में संपर्क करें। पुलिस क्रिमिनल रिकाॅर्ड चेक करने के बाद आपके आवेदन को आगे के लिए प्रोसेस करेगी। आवेदन प्रोसेस होने के 15 से 20 दिन बाद आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा।
लगभग 10 से 15 दिनों में
नागरिक उत्तर प्रदेश पुलिस कैरक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
कैरक्टर सर्टिफिकेट आपके चरित्र को दर्शाता है और आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है।
बता दें कि पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र की अवधि 6 महीने या फिर 1 साल तक मान्य होती है।