Haryana Shramik Parivar Pension Yojana 2025 : हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसका उद्देश्य उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। खासकर, वे श्रमिक जो निर्माण कामगार हैं और वृद्धावस्था में अपनी पेंशन के माध्यम से जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवारों के पास कोई आय का स्रोत नहीं होता, और वे बेसहारा हो जाते हैं। हरियाणा सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए “हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना” की शुरुआत की है।
इस योजना के अंतर्गत, जब कोई पंजीकृत श्रमिक इस दुनिया को अलविदा कहते हैं, तो उनकी पेंशन का आधा हिस्सा उनके पति या पत्नी को पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता है। इससे श्रमिक के परिवार को आर्थिक संकट से बचाने में मदद मिलती है, और वे बिना किसी आर्थिक चिंता के अपना जीवन जी सकते हैं। यदि अगर आप भी Haryana Labour Family Pension Sheme से संबधित पूरी जानकारी जाना चा रहे है तो इस पोस्ट को शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढे । ताकि आप भी इस योजना के बारे मे जान सके ओर इसका लाभ उठा सके ।
Haryana Shramik Parivar Pension Yojana 2025
हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के श्रमिकों के कल्याण के लिए Haryana Shramik Parivar Pension Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि उनके परिवार का जीवन स्तर बेहतर बन सके। अगर पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पेंशन का आधा भाग, 500 रुपए, उसकी पत्नी या पति को दिया जाता है, चाहे उनकी स्थिति जैसी भी हो। यह पेंशन राशि हर महीने लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
इस योजना का लाभ राज्य के वे सभी श्रमिक उठा सकते हैं जो “हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड” के अंतर्गत शामिल हैं। इस योजना को “हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना” के नाम से भी जाना जाता है। पात्र लाभार्थी “हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना” का लाभ अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके उठा सकते हैं।
Haryana Shramik Parivar Pension Yojana 2025 – Overview
योजना का नाम | Haryana Shramik Parivar Pension Yojana |
योजना शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
योजना का विभाग | श्रम विभाग हरियाणा |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण कामगार के पति या पत्नी |
उद्देश्य | निर्माण कामगारों के परिवारों को पेंशन प्रदान करना |
लाभ | निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनकी पेंशन का आधा भाग पति पत्नी को प्रदान किया जाएगा। |
प्रदेश | हरियाणा |
वर्ष | 2025 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://saralharyana.gov.in/ |
हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना का उदेश्य
हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिक परिवार पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनकी पेंशन का आधा भाग उनकी पति या पत्नी को पेंशन के रूप में प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसके लिए निर्माण कामगारों के परिवार को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन दी जाती है, ताकि आर्थिक सहायता प्राप्त कर श्रमिक का परिवार बिना किसी समस्या के अपना जीवन व्यतीत कर सके।
हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के लाभ व विशेषताएं
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ प्राप्त किया जाता है।
- इस योजना के तहत, श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण कामगारों को उनके वृद्धावस्था में एक पेंशन राशि दी जाती है।
- अगर इस पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पेंशन का आधा हिस्सा 500 रुपए के रूप में उनके पति या पत्नी को प्रदान किया जाता है।
- हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि निर्माण कामगार अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें और अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें।
- यह योजना श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है और उनके आर्थिक हालात को सुधारने में मदद करती है, विशेष रूप से निर्माण कामगारों के परिवारों को।
- इस योजना के अंतर्गत पेंशन राशि की निर्धारण नियमों के अनुसार होती है और यह पति या पत्नी को योगदान करती है, जो एक स्थानीय परिवार के आर्थिक हित के लिए महत्वपूर्ण होता है।
- यह योजना हरियाणा भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है, और इसके माध्यम से निर्माण कामगारों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
- श्रमिक पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने पति-पत्नी की मृत्यु प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
- यह योजना श्रमिकों के परिवारों को बेसहारा होने से बचाने में सहायक है और इसके माध्यम से लोग आराम से अपने जीवन का आयोजन कर सकते हैं।
- श्रमिक पेंशन योजना के द्वारा, श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है और उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद की जाती है, खासकर निर्माण कामगारों के परिवारों को।
Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के लिए पात्रता
इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए।
- आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को हरियाणा भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक BOCW (Building and Other Construction Workers) Haryana की सदस्यता 3 वर्ष की होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत, पति या पत्नी की पेंशन हरियाणा भवन और निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत दी जा रही है।
- राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
Haryana Sharamik Parivar Pension Yojana 2025 का लाभ लेने के लिए आपके पास नीचे दी गई दस्तावेज होना होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पति/पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र
- चालू मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- बैंक खाता पासबुक विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि
Haryana Shramik Parivar Pension Yojana 2025 – के लिए आवेदन प्रक्रिया
आपके जानकारी के लिए बता दें कि यदि अगर आप श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चा रहे है तो इसके लिए आपको अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसकी पूरी प्रक्रिया नीचे बता दी गई है बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।
- हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- अब इस होम पेज पर आपको New User का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके नीचे आपको Register के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जिसमें मागी गई सभी जानकारी को भरना होगा।
- इसके बाद अब आपको अपना राज्य को सेलेक्ट करना होगा।
- इसके बाद अब आपको कैप्चा कोड कोड डालकर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करने के बाद आपको पोर्टल पर लॉगइन करना होगा।
- इसके बाद अब आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा। जहाँ पर आपको हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना को योजना सूची में से चयन करना होगा।
- इसके बाद अब आपके सामने आवेदन फार्म खुल कर आ जाएगा।
- अब इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही सही भरना होगा।
- इसके बाद अब आपको मांगे गए दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- इसके बाद अब आपको फॉर्म को Final Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके आवेदन से संबंधित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
- इसके बाद आवेदक के दिए गए बैंक खाता में पेंशन प्रदान की जाएगी।
- इस प्रकार से आप Haryana Sharamik Parivar Pension Yojana 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Note :- आज के इस आर्टिकल में हमने आपको Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी है । यदि अगर फिर भी कुछ पूछना या जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं !
कृपया ध्यान दें :- ऐसे ही जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट Helpinonline.com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें।
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इस आर्टिकल को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…..
Posted By :- Sonu Gupta
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FAQ – Haryana Shramik Parivar Pension Yojana 2025
पुनर्विवाह के बाद विधवा/विधुर को पारिवारिक पेंशन नहीं मिलती है। हालाँकि, यह एक निःसंतान विधवा को उपलब्ध है यदि वह अपनी आजीविका के माध्यम से अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती है।
Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के तहत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन का आधा हिस्सा उसके पति या पत्नी को प्रदान किया जाता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिक के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/ है।